Mukhyamantri Mahila Shramik Samman yojana 2024, हरियाणा राज्य सरकार महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई योजनाएं संचालित करती है। इन्हीं योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, जिसका उद्देश्य महिला श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन को सरल बनाना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹5100 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे कि चप्पल, साड़ी, रेनकोट, छाता आदि खरीद सकें। इस योजना के जरिए महिलाओं को उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना क्या है
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना हरियाणा राज्य की महिला श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है। इसके तहत श्रमिक महिलाओं को ₹5100 की आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ये आर्थिक सहायता महिलाओं को हर साल दी जाती है और इसके लिए महिलाओं को अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक महिलाओं का हरियाणा श्रम विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है।
योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की श्रमिक महिलाओं को उनके दैनिक जीवन में मदद करना है। महिलाओं को इस योजना के तहत व्यक्तिगत वस्त्र, चप्पल, साड़ी, रेनकोट, छाता आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उन्हें इन वस्तुओं के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लाभ
- पंजीकृत महिला श्रमिकों को ₹5100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगी।
- महिलाएं इस राशि से साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, और छाता जैसी वस्तुएं खरीद सकती हैं।
- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को हर साल अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
- महिलाएं अब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा।
योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- केवल हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदन करने वाली महिला श्रमिक का हरियाणा श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- महिला श्रमिकों के पास कम से कम एक साल की सदस्यता होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो अपनी सदस्यता का समय पर नवीनीकरण कराएंगी।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- सदस्यता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिलाएं निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकती हैं:
- सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ‘E-Services’ विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद ‘Hry Labour Welfare Board’ के लिंक पर क्लिक करें।
- दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
- फिर नए पेज पर आधार नंबर दर्ज कर लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें
यदि आपने योजना के लिए आवेदन किया है और उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Track Application’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- विभाग और सेवा का चयन करें और अपना आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करें।
- ‘Check Status’ पर क्लिक करें और आपकी आवेदन स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
शिकायत कैसे दर्ज करें
यदि महिला श्रमिकों को योजना से संबंधित कोई शिकायत है, तो वे निम्नलिखित प्रक्रिया से शिकायत दर्ज कर सकती हैं:
- श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- ‘शिकायत’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- ‘शिकायत पंजीकृत करें’ विकल्प चुनें और फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिला श्रमिकों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।